बेतिया मोहन सिंह।
3 जुलाई 25 को बेतिया नगर थाना कांड सं0-432/2020 में ए०डी० जे०-iii के न्यायालय द्वारा धारा-302/34 भा०द०वि० के अंतर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ दीनेश पटेल, पे०- विश्वनाथ कुमार विश्वनाथ पटेल, सा० दुर्गा नगर बस स्टैंड थाना मुफ्फसिल 2. छोटु खान उर्फ कालिया, पे०- लेट अब्दुल खान, सा०- न्यू बस स्टैंड दुर्गा नगर थाना मुफ्फसिल 3. दीनेश कुमार उर्फ दीनेश कुमार दास, पे० परमेश्वर दास, सा०- बानूछापर थाना बानूछापर 4. श्यामाकांत ओझा, सा० आमवा माझर, थाना मुफ्फसिल 5. किशन कुमार उर्फ किशन कुमार तिवारी, पे०- जितेंद्र तिवारी सा०- हरीवाटिका चौंक थाना मुफ्फसिल तथा 6. आनंद कुमार, पे०-अर्जुन महतो, सा०- पूर्वी कारगहिया थाना मुफ्फसिल सभी जिला पश्चिम चंपारण बेतिया को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 20,000/-,20,000/- रूपया का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं, तथा जरूरत हो तो मृतक की पत्नी को उचित पुर्नवास की व्यवस्था की जाय।
घटना का सारांश यह है कि दिनांक 14/15.07.2020 की रात्रि में बेतिया बस स्टैंड में टेंपो चालक मनोज दास को अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा चाकू से गोदकर टेंपो पर हत्या कर दिया गया था।
उपरोक्त अभियुक्त को सजा दिलवाने में अपर लोक अभियोजक, गोविन्द प्रसाद यादव की
अहम भूमिका है।


