Friday, June 19, 2026
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अंचल अधिकारी, बैरिया के विरुद्ध मो० 2000/- दंड अधिरोपित।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अंचल अधिकारी, बैरिया के विरुद्ध मो० 2000/- दंड अधिरोपित।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामलों के निष्पादन में लें अभिरुचि : जिलाधिकारी।

बेतिया मोहन सिंह।

जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल नौ परिवादों की सुनवाई की गई।

जिलाधिकारी के द्वारा परिवादी और लोक प्राधिकार की उपस्थिति में चन्दन शर्मा, मझौलिया, अशोक कुमार, बेतिया, कुमार मंजीत, बेतिया, मिन्हाजुद्दीन खान, बगहा-1, राजीव यादव, उत्तर प्रदेश, भागवत प्रसाद गुप्ता, बेतिया, सन्नी कुमार गुप्ता, बगहा-1 एवं रहमत हुसैन, रामनगर में मामलों की सुनवाई कर मामला निष्पादित किया गया। वहीं प्रदीप मिश्रा, पिता- सुभाष मिश्र, सा० लौकरिया, अंचल- बैरिया के मामले की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, बैरिया मुकेश कुमार के स्तर पर मामले के निष्पादन में शिथिलता के लिए मो० 2000/- का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। साथ ही 14 दिनों का समय देते हुए मामले का नियमानुसार पूर्ण निवारण करने का निर्देश भी दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अधिनियम है। इसके तहत दायर परिवादों के निष्पादन में लोक प्राधिकार अभिरुचि लें अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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