Thursday, April 16, 2026
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सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक सम्पन्न।

बेतिया मोहन सिंह।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

बैठक का उद्देश्य सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की तैयारी संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया, समय-सारिणी तथा पात्रता मानदंडों की जानकारी राजनीतिक दलों तक पहुँचाना तथा इसमें उनके सहयोग की अनुरोध करना था।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का नव–सिरे से (De-novo) निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में पारदर्शिता एवं शुचिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के अंतर्गत संचालित होगी।

निर्वाचन कार्यक्रम (Time Schedule)

निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है –

  1. सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन (Rule 31(3)) – 30 सितम्बर 2025
  2. समाचार पत्रों में प्रथम पुनः प्रकाशन (Rule 31(4)) – 15 अक्तूबर 2025
  3. समाचार पत्रों में द्वितीय पुनः प्रकाशन (Rule 31(4)) – 25 अक्तूबर 2025
  4. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (Form 18/19 में) – 06 नवम्बर 2025
  5. प्रारूप निर्वाचक नामावली की तैयारी एवं मुद्रण – 20 नवम्बर 2025
  6. प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन – 25 नवम्बर 2025
  7. दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि (Rule 12) – 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2025
  8. दावे–आपत्तियों का निस्तारण एवं परिशिष्ट तैयार करना – 25 दिसम्बर 2025
  9. अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन – 30 दिसम्बर 2025

पात्रता मानदंड (Eligibility Conditions)

निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी –

● आवेदक संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो।

● आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।

● अर्हक तिथि से तत्काल पूर्व 6 वर्षों के भीतर कम से कम तीन वर्ष तक किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हो।

● मान्यता प्राप्त संस्थान की पुष्टि राज्य सरकार तथा भारत निर्वाचन आयोग से मान्य सूची के अनुरूप हो।

●आवेदन Form 19 में किया जाएगा तथा इसके साथ शैक्षणिक संस्था से निर्गत सेवा प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दावे एवं आपत्तियाँ

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रारूप प्रकाशित होने के उपरांत कोई भी पात्र व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराने हेतु दावा अथवा किसी अपात्र नाम पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

सभी दावे व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अथवा पदभिहित पदाधिकारी के समक्ष दाखिल की जाएंगी।

निस्तारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से की जाएगी।

राजनीतिक दलों से अपेक्षा

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि –

वे अपने स्तर से इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

पात्र शिक्षकों को आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रेरित करें।

गलत अथवा अपात्र आवेदनों से बचें और केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही आवेदन के लिए प्रोत्साहित करें।

बैठक की प्रमुख बातें

राजनीतिक दलों ने निर्वाचक नामावली निर्माण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचक नामावली लोकतंत्र की नींव है। प्रशासन ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनसंपर्क विभाग एवं मीडिया की सक्रिय भूमिका रहेगी।

बैठक का संचालन निर्वाचन शाखा द्वारा किया गया और अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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