Tuesday, June 30, 2026
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शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले में शस्त्र जमा करने का विशेष अभियान।

अनुज्ञप्तिधारियों को 24 घंटे के भीतर शस्त्र जमा करने का निर्देश।

बेतिया मोहन सिंह।

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् जिले में लोक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने शस्त्र जमा कराने का विशेष अभियान चलाया।

दिनांक 01 नवम्बर 2025 को जिलेभर में विशेष अभियान के तहत बेतिया पुलिस जिला में 2232 तथा बगहा पुलिस जिला में 997 लाइसेंसी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा अपने शस्त्र संबंधित थानों एवं प्राधिकृत प्रतिष्ठानों में जमा कराए गए।

इसके उपरांत शेष बचे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के संदर्भ में आज जिला दंडाधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन्होंने पूर्व आदेश के बावजूद अपने शस्त्र जमा नहीं कराए हैं, उनका यह कृत्य शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b) एवं (d) का उल्लंघन माना जाएगा। अतः ऐसे अनुज्ञप्तिधारकों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को आगामी निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि (मतगणना समाप्ति तिथि + एक दिवस तक) के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

हालांकि निम्नलिखित श्रेणियों को इस आदेश से छूट (Exemption) प्रदान की गई है —

  • केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा बल तथा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी
  • बैंक कैश व्हीकल, कैश वैन और अस्पताल सुरक्षा में लगे कर्मी
  • वे अनुज्ञप्तिधारक जिनके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा Threat Perception प्रमाणित हो।

जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश दिया है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने शस्त्र संबंधित थाना या अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य है।

साथ ही जिला शस्त्र पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे निलंबित अनुज्ञप्तिधारियों से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों न उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए।

संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि वे निलंबित अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को सुरक्षित रूप से जमा कराकर तीन दिनों के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस कार्य की सतत निगरानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

निलंबन अवधि में कोई भी व्यक्ति यदि अपने पास आग्नेयास्त्र रखता है या लेकर चलता है, तो उसका शस्त्र जब्त कर Arms Act, 1959 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, और अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आमजन को सूचित किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार दैनिक समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया।के माध्यम से कराया जा रहा है, ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारक समय पर पालन सुनिश्चित करें और शांतिपूर्ण निर्वाचन में प्रशासन का सहयोग करें।

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