Monday, May 4, 2026
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नल जल योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर नियत समय करें निराकरण : जिला पदाधिकारी।

नल जल योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर नियत समय करें निराकरण : जिला पदाधिकारी।

बेतिया मोहन सिंह।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में सम्मिलित है। इस योजना के तहत सभी घरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। विभागीय निदेशानुसार पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत कुल 3258 वार्डों में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित 3490 योजनाओं को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। इन योजनाओं का रख-रखाव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा चयनित 07 एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विदित हो कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत नल का जल का उपयोग पीने, खाना पकाने एवं दैनिक जरुरतों में किया जाता है। विभागीय निदेशानुसार जल की आपूर्ति प्रति दिन 6 घंटे किया जाना है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से अधोहस्ताक्षरी को यह ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मरम्मती, बिजली व स्टार्टर संबंधी समस्या, लीकेज (जल रिसाव) इत्यादि के कारण लंबे समय तक पेयजल की आपूर्ति बाधित रहती है। मरम्मती कार्य हेतु चयनित एजेंसियों द्वारा नियमित रख-रखाव नहीं करने के कारण आम जनों में योजना के प्रति रोष व्याप्त होता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि पेयजल योजना में विभिन्न माध्यमों यथा वॉट्सएप, वेब पोर्टल, मोबाइल एप, जिला नियंत्रण कक्ष, सोशल मीडिया, ईमेल, स्वच्छ नीर एप, टोल फ्री नंबर इत्यादि के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनका निवारण नियत समय सीमा के अंदर किया जाना अनिवार्य है।

पेयजालापूर्ति सुचारू रूप से संचालन के क्रम में स्थानीय स्तर पर एजेंसी को समस्याओं से तुरंत अवगत कराने एवं नियत समय में निराकरण कराने हेतु प्रखंडवार टीम का गठन किया जाता है, जिसमें सभी हितधारक यथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पश्चिम चम्पारण, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, संबंधित सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, संबंधित कनीय अभियंता, संबंधित पंचायत तकनीकी सहायक, संबंधित पंचायत सचिव, चयनित एजेंसी द्वारा नामित पर्यवेक्षक एवं पंप ऑपरेटर इत्यादि सम्मिलित रहेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी BDO एवं BPRO का दायित्व होगा कि नल-जल योजना से संबंधित किसी समस्या से संबंधित कनिय अभियन्ता PHED को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को निदेश दिया कि एजेंसी के माध्यम से लॉग बुक का संधारण करेंगे, जिसमें प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुए उसके निष्पादन की स्थिति विहित प्रपत्र में दर्ज करेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पश्चिम चम्पारण बेतिया को निदेश दिया जाता है कि पेयजल निश्चय योजनाओं का सघन अनुश्रवण करेंगे तथा नियत समय अवधि के अंदर मरम्मती कार्य पूर्ण नहीं किये जाने स्थिति में संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को अनुशंसा करेंगे। कार्यपालक अभियंता ऐसे सभी एजेंसी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएगें।

उन्होंने सभी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को निर्देश कि स्थानीय स्तर पर नल जल मरम्मती से संबंधित शिकायत प्राप्ति हेतु पम्प ऑपरेटर का नंबर, टॉल फ्री नम्बर का व्यापक पंचायत प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

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