Wednesday, July 29, 2026
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जोड़ा शिवालय मंदिर के पास राज देवड़ी पूर्वी गेट से भवानी मंडप होते हुए राज कचहरी कार्यालय तक एवं संत कबीर चौक के पास राज ड्योढ़ी के दक्षिणी गेट से टेंपो स्टैंड पुल तक 81.10 लाख में पीसीसी सड़क का होगा निर्माण, कार्यादेश जारी:गरिमा

राज कचहरी परिसर बेतिया नगर निगम क्षेत्र का ऐतिहासिक धरोहर बता बोलीं महापौर इसकी सुविधा,सुरक्षा और सौंदर्यीकरण हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी,

जारी कार्यादेश के हवाले से बोलीं महापौर, एमआईटी मुजफ्फरपुर के सक्षम प्राधिकार द्वारा गुणवत्ता जांच के बाद ही किया जाएगा भुगतान,

निर्माण कार्य पूरा होने के 36 माह तक सड़क का मेंटेनेंस जारी रखने के बाद ही मुक्त की जाएगी निर्माण एजेंसी की सुरक्षा गारंटी मद में जमा राशि,

बेतिया मोहन सिंह।

नगर के जोड़ा शिवालय मंदिर के पास राज देवड़ी पूर्वी गेट से भवानी मंडप होते हुए राज कचहरी कार्यालय तक एवं संत कबीर चौक के पास राज ड्योढ़ी के दक्षिणी गेट से टेंपो स्टैंड पुल तक पीसीसी सड़क निर्माण का कार्यादेश जारी होने के बाद महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने निर्माण एजेंसी शक्ति कंस्ट्रक्शन के अधिकारी को मानक गुणवत्ता पर आधारित पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य तीन माह की निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का आदेश जारी किया। महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा- राज कचहरी परिसर बेतिया नगर निगम क्षेत्र का एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी पहचान के अनुरूप हो पीसीसी सड़क के निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया बेतिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-17 स्थित बेतिया राज कचहरी परिसर के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में पहल लगातार जारी है। इसके लिए 97.58 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। लेकिन निविदा प्रक्रिया पूरी करते हुए चयनित शक्ति कंट्रक्शन के लिए 81.10 लाख का कार्यादेश जारी किया गया है। योजना से संबंधित राज कचहरी परिसर को नगर निगम क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए महापौर श्रीमती सिकारिया ने इसके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को आज की बड़ी जरूरत बताया है। उन्होंने कार्यादेश के अनुरूप संवेदक को मानक आधारित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराना है। जारी कार्यादेश के अनुसार एमआईटी मुजफ्फरपुर की सक्षम प्राधिकार द्वारा योजना की गुणवत्ता जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा।महापौर ने कहा कि कार्यादेश में योजना को तीन माह में पूरा करने की समय-सीमा के साथ तीन साल तक इस सड़क के रखरखाव के बाद ही जमा सुरक्षा गारंटी राशि को लौटाया जा सकेगा।
महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि कार्य प्रारंभ करने से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद स्थल की फोटोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है। कार्य में बीओक्यू के अनुसार सामग्री और मानकों का पालन अनिवार्य होगा। कार्यादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तीन माह की निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर संवेदक पर प्रतिदिन कार्यादेश राशि का 0.1 प्रतिशत अर्थदंड लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के कार्यादेश में अग्रिम राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

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