Thursday, April 16, 2026
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तलाकशुदा व परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सहारा।

सरकार दे रही है परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं को ₹25,000 की सहायता।

पश्चिम चम्पारण की पात्र मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ।

बेतिया मोहन सिंह।

बिहार सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता योजना का संचालन कर रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹25,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित है।

सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पश्चिम चम्पारण, अब्दुल राशीद ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु की वही मुस्लिम महिलाएं ले सकती हैं, जो परित्यक्ता या तलाकशुदा हों तथा जिनकी वार्षिक आय ₹4 लाख से कम हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र में से कोई एक तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

सहायक निदेशक ने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में समय पर जमा करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष संख्या 06254-241132 एवं मोबाईल नं0-6287594838 या ई-मेल dmwobettiahl@gmail.com के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

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