Sunday, May 31, 2026
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नगर निगम बेतिया क्षेत्रांतर्गत भवन निर्माण उपविधि अनुसार नक्शा स्वीकृति बिना निर्माण कार्य पर सख्त कार्रवाई

बेतिया मोहन सिंह।
नगर निगम बेतिया द्वारा भवन निर्माण उपविधि एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सुप्रिया रोड, बेतिया स्थित एक निर्माणाधीन भवन पर बिना स्वीकृत नक्शा (Building Plan Approval) के निर्माण कार्य कराए जाने का नगर निगम की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित भवन स्वामी द्वारा नगर निगम से विधिवत नक्शा स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो भवन निर्माण उपविधि का स्पष्ट उल्लंघन है। तत्पश्चात नगर निगम प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रोकते हुए संबंधित भवन स्वामी को नोटिस निर्गत किया गया।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से नक्शा स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत नक्शा निर्माण कार्य कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना एवं अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम बेतिया आम नागरिकों से अपील करता है कि वे भवन निर्माण से पूर्व सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करें तथा नगर निगम से विधिवत नक्शा स्वीकृत अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई अथवा असुविधा से बचा जा सके।

नगर निगम प्रशासन ने यह भी कहा कि शहर में अवैध निर्माण एवं नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।

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