Saturday, June 13, 2026
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बेतिया में भरी हैदराबाद के दंपति की गोद।

खुशियों से भर गया आँगन।

दंपति बोलें-मेरे घर आई एक नन्ही सी परी।

बेतिया मोहन सिंह।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, बेतिया में आवासित बालिका शिखा कुमारी (उम्र-5 माह) को दत्तक ग्रहण में हैदराबाद के दंपति प्रशांत गिल्डा और श्रीमती राधिका गिल्डा को अपर समाहर्ता महोदय द्वारा जारी दत्तक ग्रहण आदेश देकर विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, बेतिया द्वारा कानूनी रूप से गोद दिया गया।

बच्ची को पाकर दत्तक माता – पिता ने कहा कि उनके घर आई एक नन्ही सी परी जिससे उनका आंगन खुशियों से भर गया। उक्त दंपति ने नम आंखों से कहा उनके पास धन संपत्ति हर चीज थी लेकिन गोद सुनी थी जो आज भर गई।

इस अवसर पर सहायक निदेशक ब्रजभूषण कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी अजय पासवान, समन्वयक ब्रजेश कुमार पटेल, बाल गृह अधीक्षक राम चंद्र सहित अन्य सभी कर्मी उपस्थित थे।

दत्तक ग्रहण की हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है । कोई दत्तक ग्राही माता पिता केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) के पोर्टल पर पंजीकरण कर गोद लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं । इसके लिए एक फोन नंबर, पैन कार्ड तथा ई मेल आईडी की आवश्यकता होती है । इसके उपरांत नजदीकी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान द्वारा दत्तक ग्राही माता पिता का होम स्टडी रिपोर्ट तैयार किया जाता है । इस पोर्टल पर दत्तक ग्राही माता पिता अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं । इस वेबसाइट के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम से बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है । जिला पदाधिकारी अथवा अपर समाहर्ता के समक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से वाद दायर करने का प्रावधान है । दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने के उपरांत गोद देने की कार्रवाई पूर्ण होती है। दत्तक माता पिता के द्वारा बच्चा प्राप्त करने के उपरांत दो साल तक CARA द्वारा फॉलो अप भी कराया जाता है।

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