बेतिया मोहन सिंह।
1 नवंबर 25 को मझौलिया थाना कांड संख्या 126/22 दिनांक 20.02.22 धारा 341/354B/366/376/387/380/506 IPC में शेख ओसी अहमद 38 वर्ष पिता शेख तैयब सा सोनवर्षा थाना गोपालपुर पश्चिम चंपारण को माननीय न्यायालय रेप एंड पोक्सो अरविन्द गुप्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा 10 साल एवं 50000 हजार अर्ध दंड किया गया है । यह सजा श्री जय शंकर तिवारी विशेष लोकअभियोजक के द्वारा करवाया गया है।


