

बेतिया मोहन सिंह।
मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नावालीग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी देते हुए सीडीपीओ-१ ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि
7 जुलाई 25 को सुबह करीब 10.30 बजे जमीला खातुन पति नुसरूद्दीन अंसारी सा० गौरा सेमरा वार्ड न0-10 पंचायत लाल सरैया मझौलिया, जिला प० चम्पारण की नावालिग लड़की उम्र करीब 12 वर्ष अपने घर से उत्तर ग्रामीण कैश मियों के गन्ना के खेत के तरफ घास काटने गयी थी, तभी अचानक 1. राजाबाबु आलम पिता शैमुल्लाह नियों 2 इकलाख अंसारी पिता युसूफ अंसारी, 3. विधि विरूद्ध किशोर समी सा० गोरा सेमरा वार्ड नं0-14 थाना मझौलिया जिला प० चम्पारण सभी लोग जमीला खातुन के नावालिग लड़की को अकेला देखकर जबरन उसे कैस मियों के गन्ना के खेत में ले जाकर राजाबाबु आलम पीड़िता के संग दुष्कर्म करने लगे तथा इकलाख एवं सोनू आलम खेत
के बाहर रखवाली करने लगे। राजाबाबु पीड़िता के संग दुष्कर्म करने के बाद तरह-तरह की धमकी देकर चले गये। जिसके बाद पीड़िता घर आकर घटना के बारे में बतायी। घटना का विडियों किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बना लिया गया, जिसके कारण घटना की जानकारी ग्रामीणों को हो गयी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इस मामले में साक्ष्य को मिटाने एवं मामला को दफा-दफा करने के उद्देश्य से पंचायती किया गया, जिनको प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
गुप्तचरों के माध्यम से 9. जुलाई 25 को पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना के संबंध में पंचायती गौरा सेमरा वार्ड नं0-10 के बगीचा में हो रही है तो पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सूचना देते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि प्राथमिकी अभियुक्त 1. राजाबाबु आलम, 2. इकलाख अंसारी, 3 विधि विरुद्ध किशोर पंचायती में बैठे थे तथा ग्रामीणी द्वारा पंचायती किया जा रहा था, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्तों एवं पीड़िता पर जुर्माना की राशि देने का निर्णय लेते हुए कागजात बनाया गया है, जिसमें उपस्थित पंथों एवं अभियुक्त इत्यादि का हस्ताक्षर पाया गया, जिसे जब्ती सूची बनाते हुए जब्त किया गया तथा प्राथमिकी अभियुक्त 1. राजाबाबु आलम, 2. इकलाख अंसारी, अ. विधि विरूद्ध किशोर को थाना लाया गया तथा पीड़िता की माँ जमीला खातुन द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्रा०अभि० 1. राजाबाबु आलम् 2. इकलाख अंसारी, 3. विधि विरुद्ध किशोर तथा पंचायती में शामिल अन्य 15 लोगों के विरुद्ध मझौलिया थाना कांड सं0-437/25 दिनांक-09.07.25 धारा-65 (2)/70(2)/238(ए)/61(2) (ए) बी०एन०एस० दर्ज किया गया है तथा घटना से संबंधित बनाये गये विडियो वाला मोबाईल जप्त किया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत में भेजी गयी है तथा कांड में विधिसम्मत अग्रतर कारवाई की जा रही है।
गिरफ्तार/निरूद्ध अभियुक्त
- राजाबाबु आलम पिता शैमुल्लाह मियाँ,
- इकलाख अंसारी पिता युसूफ अंसारी,
- विधि विरूद्ध किशोर सभी सा० गोरा सेमरा वार्ड नं0-14 थाना मझौलिया जिला प० चम्पारण।
बरामदगीः-
- घटना से संबंधित विडियो पाला मोबाईल
- ग्रामीण पंचो द्वारा हस्ताक्षरित पंचायती का कागजात।
छापामारी दल-
- पु०नि० सुनील कुमार, थानाध्यक्ष, मझौलिया थाना
- पु०अ०नि० अंकित कुमार
७. पु०अ०नि० अनल कुमारी, मझौलिया थाना
- पु०अ०नि० बिहारी प्रसाद निराला
- परि०पु०अ०नि० भानु प्रकाश
- थाना रिजर्व गार्ड, मझौलिया थाना


