जिला दंडाधिकारी ने अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए।
मटियरिया थाना में अनुपस्थित रहने पर अपराधकर्मी की गिरफ्तारी का आदेश।
बेतिया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 तथा आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनज़र जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, धर्मेन्द्र कुमार द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
पुलिस अधीक्षक, बेतिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपराधकर्मी आलोक झा दिनांक 18 अगस्त 2025 की संध्या में मटियरिया थाना में सदेह उपस्थित हुए थे, किंतु इसके पश्चात् 19 अगस्त 2025 से लगातार अनुपस्थित हैं।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 11 अगस्त 2025 को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा 3(3) के तहत आदेश पारित कर अपराधकर्मी को निर्देश दिया गया था कि वे मटियरिया थाना में प्रतिदिन पूर्वाह्न 10ः00 बजे से 11ः00 बजे तक तथा संध्या 5ः00 बजे से 6ः00 बजे के बीच उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। परंतु, उक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने से यह स्पष्ट हुआ कि अपराधकर्मी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
इस स्थिति को गंभीर मानते हुए जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(1)(ख) के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण को निर्देश दिया है कि अपराधकर्मी आलोक झा को संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में मटियरिया थाना में उपस्थापित कराया जाए।
साथ ही, जिला दंडाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी कारणवश गिरफ्तारी संभव न हो, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव समर्पित किया जाए।


